राजस्थान में चल रही सियासी उठा-पटक के बीच शुक्रवार को हाई कोर्ट में सचिन पायलट और कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल स्पीकर को कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सुनवाई को सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए टाल दी है।
सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इसी नोटिस के खिलाफ पायलट गुट हाई कोर्ट पहुंचे हैं। असंतुष्ट विधायकों की याचिका पहले बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा शर्मा के समक्ष आई लेकिन उनके वकील हरीश साल्वे ने एक नई याचिका दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा।
पायलट खेमे की ओर से नयी याचिका दायर होने के बाद उसे शाम के वक्त खंड पीठ के पास भेज दिया गया था लेकिन बाद में यह मामला शुक्रवार के लिये टल गया। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने, इस बीच, कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी को इस मामले में प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का आवेदन स्वीकार कर लिया।