गुजरात के परिवहन मंत्री फलदू ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई केबिनेट बैठक में दो पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य हो या नहीं इसपर लंबी चर्चा हुई.
गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि महानगरपालिका और शहरी इलाकों में दो पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं होगा. बुधवार (4 दिसंबर) को हुई गुजरात कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. परिवहन मंत्री आर सी फलदू ने यह जानकारी दी.
फलदू ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई केबिनेट बैठक में दो पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य हो या नहीं इसपर लंबी चर्चा हुई. दरअसल, हेलमेट पहनने से जुड़े नए नियमों को लेकर लोगों की तरफ से कई शिकायतें मिली थीं. लोग सोशल मीडिया पर भी हेलमेट को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे.
बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह गुजरात सरकार ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा बिना सीट बेल्ट पहने कार चलाने पर 1000 रुपये की बजाए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.