निर्भया के गुनहगार का नहीं चला पैंतरा - HC में याचिका खारिज, वकील पर भी जुर्माना

     निर्भया गैंगरेप केस में दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर आज ही सुनवाई होगी. पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई 24 जनवरी तक टाल दी थी, लेकिन निर्भया के वकील की दखल के बाद अब आज ही सुनवाई करने का फैसला किया गया है.



  • दोषी पवन की याचिका पर आज ही होगी सुनवाई

  • दिल्ली HC ने सुनवाई टालने का फैसला लिया वापस

  • (File Photo - दोषी पवन कुमार)



     निर्भया गैंगरेप केस में दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका HC में खारिज हो गई है. कोर्ट ने वकील पर भी जुर्माना लगाया है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई 24 जनवरी तक टाल दी थी, लेकिन निर्भया के वकील की दखल के बाद अब आज ही सुनवाई करने का फैसला किया गया है. पवन के वकील एपी सिंह ने नए दस्तावेज पेश करने का समय मांगा था. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी.


   दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पवन ने अपने आपको नाबालिग बताया है. अपनी याचिका में पवन ने कहा कि 2012 में वह नाबालिग था और उसके साथ किशोर न्याय कानून के तहत बर्ताव किया जाए. निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी की सजा पाए पवन गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह दिसंबर 2012 में हुई वारदात के समय नाबालिग था और ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से उसके खिलाफ काम किया. याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने एक नाबालिग के तौर पर उसके अधिकारों का हनन किया है.


पहले खारिज हुई थी याचिका - पवन ने अपनी अर्जी में खुद को घटना के समय नाबालिग होने की दावा करने वाली अर्जी 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई थी. निचली अदालत पहले ही उसकी अर्जी खारिज कर चुका है, जिसके बाद वो अपील करने हाईकोर्ट आया था. निर्भया के गुनाहगारों में से एक पवन कुमार ने दिल्ली हाइकोर्ट में अर्जी दायर कर दावा किया था कि दिसंबर 2012 में घटना के वक्त वो नाबलिग था. जांच अधिकारी के जरिए उम्र की जांच के लिए मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया था, लिहाजा उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कर तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए.


दया याचिका के लिए 7 दिन - वहीं निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों को दया याचिका दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी करने के लिए कहा. इस नोटिस में दोषियों को सात दिन की मोहलत दी जाएगी, जिसमें वह अपनी दया याचिका दाखिल कर सकते हैं. अब मामले की सुनवाई 7 जनवरी को होगी.