- पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के डेथ वारंट पर सुनवाई के दौरान तिहाड़ प्रशासन को निर्देश दिए थे कि इस संबंध में नोटिस जारी करें
- तिहाड़ प्रशासन ने 18 दिसंबर को दोषियों को नोटिस भेजकर पूछा था कि वे दया याचिका दायर करना चाहते हैं या नहीं
निर्भया गैंगरेप और हत्या के चार दोषियों में से तीन ने मंगलवार को तिहाड़ जेल को अपना जवाब सौंप दिया। दोषियों ने कहा कि संविधान के तहत उनके पास अभी भी कई रास्ते मौजूद हैं। फांसी की सजा से बचने के लिए वह क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करना चाहते हैं। तिहाड़ प्रशासन ने सभी दोषियों को नोटिस भेजकर पूछा था कि क्या वे दया याचिका दायर करना चाहते हैं? 25 दिसंबर को यह समयसीमा समाप्त हो रही थी।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर 18 दिसंबर को फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद दोषियों के डेथ वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अदालत ने तिहाड़ जेल को निर्देश दिए थे कि वे दोषियों को नोटिस जारी करके पूछें कि क्या वे दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं? इसके बाद तिहाड़ प्रशासन ने सभी दोषियों को 7 दिन के अंदर जवाब देने का कहा था। कोर्ट अगली सुनवाई 7 जनवरी को करेगा।
निर्भया के साथ 6 लोगों ने बस में दरिंदगी की थी - 16 दिसंबर, 2012 की रात दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा (निर्भया) से 6 लोगों ने चलती बस में दरिंदगी की थी। गंभीर जख्मों के कारण 26 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को फांसी की सजा सुनाई गई है। ट्रायल के दौरान मुख्य दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य दोषी नाबालिग होने की वजह से 3 साल में सुधार गृह से छूट चुका है।