पीड़ित पक्ष के वकीलों ने दोनों दोषी प्रदीप और मनोज को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी. सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी. उन्होंने कहा है कि पीड़िता की उम्र सिर्फ 5 साल थी, जब उसके साथ दोनों ने गैंगरेप किया था.
- पीड़िता के पिता की मांग- दोषियों को फांसी हो
- पिता ने कहा- दोषियों से आज भी जान का खतरा
- पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 के तहत दोषियों को हुई सजा
- (सांकेतिक तस्वीर)
गुड़िया गैंगरेप केस में कोर्ट ने गुरुवार को दोषियों की सजा पर फैसला सुना दिया. कड़कड़डूमा कोर्ट ने मामले में दोषी प्रदीप और मनोज को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों को गुड़िया को 11 लाख का हर्जाना और राज्य सरकार को 20 हजार का जुर्माना देना होगा. पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 के तहत दोषियों को सजा हुई है.
पीड़ित पक्ष के वकीलों ने दोनों दोषी प्रदीप और मनोज को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी. सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी. उन्होंने कहा है कि पीड़िता की उम्र सिर्फ 5 साल थी, जब उसके साथ दोनों ने गैंगरेप किया था. सजा के ऐलान के बाद गुड़िया के पिता ने रोते हुए कहा, ऐसे लोगों को फांसी से कम नहीं होनी चाहिए. मेरी बेटी आज भी तकलीफ में है. उसकी 7 सर्जरी हुई है, मुझे इन लोगों से आज भी जान का ख़तरा है. मैं उस घटना के बाद अभी तक अपने गांव नहीं जा पाया हूं. गुड़िया के पिता ने कहा, बेटी के बलात्कार के बाद समाज में रहना कितना मुश्किल होता है.