जमात-उद-दावा (Jamat-ud-Daawa) प्रमुख हाफिज़ सईद (Hafiz Saeed) पर पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब प्रांत में टेरर फंडिंग (Terror Funding) के कई मामले दर्ज हैं.
(File Photo - जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज़ सईद)
जमात-उद-दावा (Jamaat-ud-Dawa) प्रमुख हाफिज़ सईद (Hafiz Saeed) को पाकिस्तान की अदालत के अधिकारी ने निर्दोष करार दिया है. पाकिस्तानी कोर्ट (Pakistan Court) के एक अधिकारी के मुताबिक हाफिज़ सईद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत (Punjab provision of Pakistan) में टेरर फंडिंग (Terror Funding) के मामलों में दोषी नहीं हैं. इससे पूर्व सईद ने सोमवार को ही बयान दर्ज कराने के लिए और समय मांगा था. मुंबई में 26/11 को हुए आतंकवादी हमले (Mumbai Terror Attacks) के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के वकील ने अदालत से जमात-उद-दावा के सरगना को और समय देने का अनुरोध किया था.
सुनवाई स्थगित किए जाने का किया गया था आग्रह - बंद कमरे में सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई’ को बताया कि बचाव पक्ष के वकील ने आतंकवाद रोधी अदालत-1 (लाहौर) से आतंक वित्तपोषण मामले में सईद के खिलाफ सुनवाई को स्थगित किये जाने का आग्रह किया. अधिकारी ने बताया कि वकील ने कहा कि सईद को अपना बयान दर्ज कराने के लिए और समय की जरूरत है. अदालत ने सईद के वकील के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सुनवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी. शुक्रवार को हुई पिछली सुनवाई में उसके खिलाफ आतंक वित्तपोषण के आरोपों के संबंध में सईद को एक प्रश्नावली सौंपी गई थी. आतंकवाद रोधी अदालत-1 ने 11 दिसंबर को सईद और उसके करीबियों को आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों में अभ्यारोपित किया था.
अभियोजन पक्ष की जिरह हो गई थी पूरी - वहीं शुक्रवार को ही हाफिज सईद और उसके तीन करीबियों के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह पूरी हो गई है. इन गवाहों में कुछ राजस्व अधिकारी भी शामिल हैं. आतंकवाद रोधी अदालत-1 ने 11 दिसंबर को सईद और उसके करीबियों हाफिज अब्दुल सलाम, मोहम्मद अशरफ और जफर इकबाल को आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों में अभ्यारोपित किया था. ये सुनवाई तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा चली थी.