तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी छुपाने पर दर्ज होगा हत्या के प्रयास का केस

     हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सीताराम मरडी ने रविवार को तबलीगी जमात के जिला प्रमुखों को चेतावनी दी कि यदि उनकी लापरवाही से कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया तो उन पर हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। डीजीपी ने दो-टूक लहजे में कहा कि यदि वे पिछले महीने दिल्ली में जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों के बारे में जानबूझकर खुलासा नहीं किया तो उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा।



     इसके साथ ही डीजीपी ने तबलीगी जमात के आम सदस्यों से भी कहा कि वे प्रशासन से संपर्क करें और स्वयं को पृथक रखें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमें पता चला कि उन्होंने जानबूझकर जानकारी छिपाई है, तो उनके खिलाफ धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा।


   जमात जिला प्रमुखों की लापरवाही के चलते यदि कोई कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि जानबूझकर सूचना छिपाने और पिछले पांच दिनों के दौरान कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए 85 जमात सदस्यों के खिलाफ 17 प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जमात में हिस्सा लेने के बाद राज्य में लौटे 277 लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें विभिन्न जिलों में पृथक किया गया है।