उच्च न्यायालय ने अमेरिकी कंपनी ब्रेनलिंक को ‘हिन्दुस्तान.कॉम’ के इस्तेमाल से रोका

     ट्रेडमार्क कानून की अनदेखी कर सालों से देश की अग्रणी मीडिया कंपनी हिन्दुस्तान टाइम समूह के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रही अमेरिकी कंपनी को दिल्ली उच्च न्यायालय से करारा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने अमेरिकी कंपनी ब्रेनलिंक इंटरनेशनल और इसके प्रवर्तकों को हिन्दुस्तान.कॉम (www.hindustan.com) का ‌इस्तेमाल करने से रोक दिया है।



     जस्टिस ज्योति सिंह ने हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड की ओर से दाखिल याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया है। याचिका में अमेरिकी कंपनी ब्रेनलिंक इंटरनेशनल, इसके प्रवर्तकों समेत अन्य सहायक कंपनियों को हिन्दुस्तान.कॉम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई थी। जस्टिस सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि पहली नजर में देखने से यह साफ है कि प्रतिवादी कंपनी ने नियमों की अनदेखी करके याचिकाकर्ता कंपनी के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया है।


     उन्होंने यह टिप्पणी करते हुए ब्रेनलिंक इंटरनेशनल, इसकी अन्य सहायक कंपनियों, प्रवर्तकों को हिन्दुस्तान.कॉम का इस्तेमाल करने से रोक दिया। साथ ही प्रतिवादी कंपनी को इसका अधिकार किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने पर भी रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान टाइम्स याचिकाकर्ता कंपनी के ट्रेडमार्क हैं। न्यायालय ने हिन्दुस्तान.कॉम का पंजीकरण करने वाली कंपनी मेसर्स इनोम को तत्काल इस डोमेन नेम को ब्लॉक करने और अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।