जम्मू-कश्मीर में अब देश के किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है. गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इससे जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदना अब लद्दाख और हिमाचल से भी आसान हो गया है.
इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे. लेकिन अब बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना काम शुरू कर सकते हैं. हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी. इसके पहले तो कश्मीर में हालत यह थी कि राज्य से बाहर शादी करने वाली राज्य की कोई महिला भी चाहे तो वहां जमीन या फ्लैट नहीं खरीद सकती थी.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगे, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है. लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी. जम्मू-कश्मीर को पिछले साल ही मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाते हुए धारा 35ए के प्रावधानों को भी खत्म कर दिया था जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया. यह धारा 35ए ही कश्मीर में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी. जम्मू-कश्मीर को दो हिस्से में बांटते हुए लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया.