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धमकी के एक और मामले में एपीओ एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के खिलाफ पीठासीन अधिकारी RJS स्वाति राव ने दिए जाँच के आदेश - जांच रिपोर्ट 20-10 -2021 तक पेश हो
पूर्व मै भी दे चुके हैं PPI Rajasthan State president सनी आत्रेय को जान से मारने की धमकी
जयपुर। (निक क्राइम) किराया अधिकरण में मामला लम्बित होने के बावजूद, मकान ख़ाली करने की दी थी धमकी. प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए न्यायालय ने आयुक्त को दिए जाँच के आदेश. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजि. क्रम 10 जयपुर महानगर प्रथम पीठासीन अधिकारी स्वाति राव (RJS) ने पुलिस आयुक्त से राजस्थान पुलिस के उच्चाधिकारी संजीव चौधरी की जाँच रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 तक कर पेश करने के आदेश किए।
(संजीव चौधरी) |
परिवादी मुकेश चौधरी के अधिवक्ता वैभव जैन की उपस्थिति मैं आईपीसी धारा 200 के तहत बयान लेखबद्ध किए गए, जिसे न्यायालय ने जांच हेतु भेजने को न्यायोचित समझा और जांच के आदेश दिए। मामला था मुकेश चौधरी को पुलिस अधिकारी संजीव चौधरी ने फोन पर मकान खाली करने के लिए धमकी दी और कहा कि तू मुझे नहीं जानता तूने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया है।
इस पर मुकेश चौधरी ने कहा कि मेरा मामला रेंट ट्रिब्यूनल में है परन्तु वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अतः परिवादी मुकेश चौधरी ने न्यायालय की शरण में चले जाना उचित समझा। ज्ञातव्य हो कि ऐसे ही एक और जान से मारने के मामले में संजीव चौधरी पर केस लंबित है. इन्होने पूर्व मे PPI Rajasthan के State President सनी आत्रेय को जान से मरने की धमकी दी थी. जिसके कारण पत्रकारों मैं भारी रोष देखने को मिला था. इस बाबत मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया था.