वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में चिदंबरम की पेशी

     न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ी - दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि 27 नवंबर तक बढ़ा दी है। उन्हें अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश गया। आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही थी। (Photo - चिदंबरम)



   आईएनएक्स मीडिया केस में अदालत ने 30 अक्तूबर को चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। राउज एवेन्यू अदालत ने उन्हें एक और दिन की रिमांड पर देने की ईडी की मांग खारिज कर दी थी। हालांकि अदालत ने इस दौरान चिदंबरम को घर का खाना, दवा और वेस्टर्न टॉयलेट देने की इजाजत दे दी थी।  आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों कर रहे हैं। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे चुकी है। लेकिन इस राहत का कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वह ईडी के मामले में जेल में बंद हैं। 


   प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वह गवाहों को प्रभावित और धमकाने की कोशिश कर चुके हैं।  ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में अलग-अलग सबूत हैं। पीएमएलए मामला अधिक जघन्य और बहुत गंभीर है जितना यह आंखों से नजर आता है। उन्होंने कहा कि यह एक अलग तरह का आर्थिक अपराध है। जस्टिस सुरेश कैत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। तिहाड़ में बंद वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि सबूत दस्तावेजी हैं और वे जांच एजेंसियों के पास हैं, ऐसे में वह इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं।