कोरोनावायरस से लड़ रही इकॉनमी को सरकार ने थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। आईटीआर फाइलिंग से लेकर पैन-आधार लिंकिंग तक कई वित्तीय डेडलाइन्स को आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। इसके अलावा एक और फैसला जो इस मुश्किल घड़ी में जनता के लिए राहत भरा है, वह है किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर कोई फीस न लगना।
वित्त मंत्री के फैसले के मुताबिक, डेबिट कार्ड धारक अगले तीन महीनों तक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे जिसपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही, कुछ महीनों तक बैंक खाते में मिनिमट बैलंस का शर्त से भी छूट दी गई है। वित्त मंत्री के इस ऐलान से सभी बैंकों के खआताधारकों को राहत मिलेगी क्योंकि कोरोनावायरस के बढ़ते मरीजों और देशभर में लॉकडाउन के बीच वे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए वे नजदीकी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे, फिर चाहे वह किसी भी बैंक का क्यों न हो।
कोरोना के प्रसार के बीच अन्य बड़े फैसले
-वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।
- मार्च, अप्रैल, मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
- विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है। 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
- आधार पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी गई है।