बार एसोसिएशन का पीएम से आग्रह, नागरिकों को चीन से नुकसान की भरपाई की अनुमति दें

     ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 86 में संशोधन करने के लिए पत्र लिखा। यह धारा एक नागरिक को किसी विदेशी सरकार पर मुकदमा करने से प्रतिबंधित करती है। एसोसिएशन का कहना है कि कानून में संशोधन करके कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान को लेकर चीन से भरपाई लेने की अनुमति दी जाए।



     महामारी को चीन का कृत्य करार देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने कहा कि सरकार को सीआरपीसी के अनुच्छेद में संशोधन के लिए अध्यादेश लाना चाहिए। इससे भारतीय चीन से उस बीमारी की वजह से पहुंचे नुकसान की भरपाई करने में सक्षम हो जाएंगे जिसके कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और 2,752 लोगों की जान चली गई है।


     अग्रवाल ने पत्र में आरोप लगाते हुए कहा, 'महामारी द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कृत्य है। वायरस सरकार के आदेशों के तहत प्रयोगशालाओं में बनाया गया था। जिसे कि अब छुपाने की कोशिश की जा रही है। वायरस को म्यूटेट, फैलने और मृत्यु दर की अभूतपूर्व दर वाली उल्लेखनीय क्षमता के साथ विकसित किया गया है। चीन की सरकार ने जानबूझकर और सचेत रूप से दुनिया को इससे प्रभावित किया है।'