कोरोना लॉकडाउन 3.0 के बीच राजस्थान सरकार का फैसला - बिना पास राज्यभर में लोग कर सकते हैं आवाजाही

     राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 3.0 खत्म होने से एक सप्ताह पहले ही लोगों को बड़ी राहत दी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के भीतर लोगों को आवाजाही की छूट दे दी है। इसके लिए उन्हें पास की आवश्यकता नहीं होगी और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच यात्रा की जा सकती है। हालांकि, कंटेनमेंट इलाके के लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में इस तरह आवाजाही की छूट देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। 



     विधायकों और सांसदों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ''कर्फ्यू वाले इलाकों को छोड़कर जिले के भीतर और एक से दूसरे जिले में आवाजाही के लिए लोगों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।'' गहलोत ने जिला और अधीनस्थ अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन या दूसरे राज्यों में ट्रेन या बस से जाने के लिए पास जारी करने को अधिकृत किया है। इससे पहले राज्य के गृह विभाग को इसका अधिकार था। नए ट्रैवल गाइडलाइंस में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है। गाइडलाइंस में जिला अधिकारियों को उद्योगों के लिए अनुमति देने को कहा गया है।