HC में दी याचिका - DU के 12 कॉलेजों के टीचर्स को चार महीने से नहीं म‍िला वेतन

     दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े 12 ऐसे कॉलेजों के 8 शिक्षकों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है जिन्हें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है. इन शिक्षकों का दावा है कि इन 12 कॉलेजों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ तकरीबन डेढ़ हजार स्टाफ को भी पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है. 



     दिल्ली हाई कोर्ट में इन सभी शिक्षकों की याचिका को वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल के माध्यम से आज दाखिल कर दिया गया है. हाई कोर्ट में याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है और इस पर 17 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करने जा रहा है. इस याचिका में शिक्षकों की तरफ से कहा गया है कि अप्रैल के बाद से ही उनको कॉलेज से तनख्वाह मिलनी बंद हो गई है जो सीधे-सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922 का उल्लंघन है. इसके अलावा भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है. 


     याचिका लगाने वाले शिक्षकों ने कहा है कि यह सभी कॉलेज दिल्ली सरकार से 100 फीसदी वित्तपोषित हैं, ऐसे में शिक्षकों का वेतन कैसे रोका जा सकता है. शिक्षकों ने अपनी याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनके रुके हुए वेतन को तुरंत दिलवाया जाए क्योंकि पिछले 4 महीने से वह सिर्फ आर्थिक तंगी से ही नहीं गुजर रहे हैं बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद तनाव में है. उनके लिए अपने घर को चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है.