संयुक्त अभिभावक समिति (राजस्थान) के प्रवक्ता & मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन बिट्टू ने सूचित किया कि राजस्थान का बहुचर्चित मामला स्कूल फीस मुद्दा में खंडपीठ ने सरकार को आदेशित किया है. इसमें माननीय मुख्य न्यायाधिपति इंद्रजीत महंती एवं न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार की खंड़पीठ के समक्ष दिनाक 23 अक्टूबर को दैनिक वाद सूची में 32 वें नम्बर पर सूचीबद्ध मामला था.
इस मामले में अधिवक्ता सुनील समदड़िया, राज्य सरकार और अमित छंगानी व अन्य अभिभावकों की याचिकाओ पर संयुक्त रूप से सुनवाई चल रही हे . संयुक्त अभिभावक समिति की ओर से अधिवक्ता अमित छंगाणी सुनवाई में शामिल हो रहे हैं. अधिवक्ता अमित छंगाणी द्वारा भी याचिका लगाई, जो की दैनिक वाद सूची मैं 43 नंबर पर थी. सूचीबद्ध और याचिका मैं सम्पूर्ण सत्र की 25% फीस लेने की मांग की गई है.
23 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फीस के संबंद्ध मैं हलफनामा पेश करने हैतु 2 नवम्बर तक दिया समय दिया गया और राज्य सरकार को यह भी डायरेक्शन दिया है कि दिनांक 28 अक्टूबर तक स्कूलों की व्यथा को ध्यान में रखते हुए interim fees डिसाइड करें। 23 अक्टूबर की सुनवाई में राज्य सरकार ने फीस कमेटी गठन करने का हवाला देकर समय मांगा था.
साथ ही साथ माननीय खंडपीठ द्वारा राज्य सरकार को यह भी कहा कि डिफर्मेंट कोई सलूशन नहीं है फीस के मुद्दे को रिवॉल्यूशन के तौर पर ले और ऐसा निर्णय पारित करें जिससे सभी पक्षकारों को हो फायदा। अब मामले मे अगली सुनवाई 3 नवम्बर को पुनः होगी