निजी स्कूलों को नही है कानून का डर, मयूरा स्कूल ने आठवीं कक्षा के छात्र की ऑनलाइन पढ़ाई बन्द की

News from - अभिषेक जैन बिट्टू (प्रदेश प्रवक्ता & मीडिया प्रभारी-संयुक्त अभिभावक संघ-राजस्थान)

मयूरा स्कूल ने आठवीं कक्षा के छात्र की ऑनलाइन पढ़ाई बन्द की, संयुक्त अभिभावक संघ की बाल आयोग और शिक्षा अधिकारी को शिकायत

संघ ने कहा " निजी स्कूलों को नही है कानून का डर, उड़ा रहे है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां

     जयपुर। सोमवार को सेंट एंसलम स्कूल मानसरोवर के बाद नायला हॉउस स्थित मयूरा स्कूल के अभिभावक की शिकायत पर संयुक्त अभिभावक संघ ने राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग सहित शिक्षा राज्य मंत्री और जिला शिक्षा को शिकायत दर्ज करवा कार्यवाही की मांग की। 

     प्रदेश एकज्युकेटिव सदस्य युवराज हसीजा ने जानकारी दी कि मयूरा स्कूल के आठवीं कक्षा के छात्र की ऑनलाइन कक्षा नए सत्र के पहले दिन से बन्द कर दी गई है. जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलमखुला अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट सहित हाईकोर्ट तक ने अपने सभी अंतरिम आदेश और अंतिम आदेश तक मे कहा है कि कोई भी स्कूल संचालक किसी भी छात्र-छात्राओं को फीस के चलते पढ़ाई से वंचित नही कर सकते है। उसके बावजूद बच्चों की पढ़ाई रोकी जा रही है। जबकि स्कूल को पत्र लिखकर और मीटिंग कर अभिभावक अपनी पीड़ाएं स्कूल संचालकों के साथ साझा कर रहे है किंतु स्कूल संचालक, अभिभावकों पर आई आपदा में भी अवसर खोज कर जिल्लत की मौत मरने पर मजबूर कर रहे हैं। 

     मयूरा स्कूल के मामले पर संघ प्रदेश महामंत्री संजय गोयल ने कहा कि "निजी स्कूल संचालक सरकारी संरक्षण प्राप्त कर बेख़ौफ़ होते जा रहे हैं. स्कूल प्रबन्धकों में कानून को लेकर बिल्कुल भी डर नही सता रहा है. वह जमकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। राज्य सरकार को सभी स्कूलों को लेकर सख्ती बरतते हुए, एक समान आदेश जारी कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश शिक्षा विभाग को देने चाहिए।