वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण के स्थानीय अदालत के आदेश के ख़िलाफ़ सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने वाराणसी की ज़िला अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की है.
अदालत नौ जुलाई को इस बारे में फ़ैसला करेगी कि याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड की ओर से वकील अभय यादव और तौहीद ख़ान ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के इसी साल आठ अप्रैल के उस आदेश को पुनरीक्षण याचिका के ज़रिए चुनौती दी है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पांच सदस्यीय कमेटी की देखरेख में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की खुदाई का आदेश दिया गया था.
अदालत ने आदेश दिया था कि एएसआई खुदाई करके यह पता लगाए कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर था या मस्जिद थी और देश की आज़ादी के वक़्त परिसर का धार्मिक स्वरूप कैसा था. लेकिन मस्जिद प्रबंधन कमेटी और सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ने अदालत के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने की बात कही थी. वकील अभय यादव के मुताबिक़, "पुनरीक्षण याचिका में हमने मांग की है कि इस पूरे मुक़दमे की सुनवाई का अधिकार यहां की अदालत को नहीं है बल्कि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ को है.
इस मुद्दे पर एक मुक़दमा इलाहाबाद हाइकोर्ट में भी विचाराधीन है. पूजा स्थल अधिनियम 1991 का भी इस आदेश में उल्लंघन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के दिन धर्मस्थल की जो स्थिति रही है वैसी ही रहेगी. लगभग चार सौ वर्ष पुराने मस्जिद की खुदाई से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और मौके पर शांति व क़ानून व्यवस्था भी प्रभावित होगी."