जयपुर के तीन ज्वैलरी दुकानों पर हुई कोर्ट कार्रवाई

News from - Govind Gopal Singh 

जैन पायल आगरा के नाम से जयपुर में नकली ज्वैलरी बेचने का मामला

     जयपुर। जयपुर के सर्राफा बाजार में जैन पायल आगरा द्वारा अपनी ब्रांड नाम से नकली पायल व ब्रेसलेट मिलने की सूचना विगत कई दिनों से कम्पनी को मिल रही थी। इस शिकायत की पुष्टि करने के लिए सर्राफा बाजार में जांच करने पर पता चला कि ज्यादातर दुकानदार हुबहू जैन ब्रांड के नाम का दुरुपयोग करते हुए ज्वैलरी बेचते पाए गए।


     इस मामले की सत्यता जांचने के लिए कुछ दुकानदारों से माल खरीदकर नकली की सत्यता परखी गई। वहीं जांच में सच्चाई सामने आने पर कोर्ट में एक याचिका लगाई गई। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया।

      जिसमे एक लोकल कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिसने जयपुर में तीन दुकानों की पहचानकर कोर्ट कार्रवाई की। वहीं इस कार्रवाई में 9 से 10 किलो चांदी प्राप्त की गई। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया के सामने सच्चाई लाने के लिए जैन पायल कम्पनी का प्रतिनिधित्व करते हुए कोर्ट के आदेशानुसार लोकल कमिश्नर के साथ कंपनी के प्रतिनिधि प्रिंस गुप्ता ने जयपुर प्रेसवार्ता कर पत्रकारों को इस मामले की पूरी जानकारी दी।

     प्रिंस ने बताया कि आगरा के जैन पायल (ब्रांडेड ट्रेडमार्क से रजिस्टर्ड) कंपनी द्वारा बनाई गई ज्वैलरी के नाम से जयपुर में शुद्धता के मापदंड पर  घटिया व डुप्लीकेट ज्वैलरी बेचकर कम्पनी का नाम बदनाम करने वाले जयपुर में ज्वैलरी के तीन दुकानों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।