कुलभूषण जाधव केस: आर्मी एक्‍ट में बदलाव कर सकता है पाकिस्‍तान

जाधव को मिल सकेगा ये अधिकार - जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर पाकिस्तान की एक सैन्य जेल में रखे गए कुलभूषण जाधव  पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है. पाकिस्तान सरकार (Pakistan Govt) इस मामले में आर्मी एक्ट में बदलाव कर सकती है. इस बदलाव के बाद कुलभूषण जाधव को अपने खिलाफ आए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का अधिकार मिल जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी एक्ट में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है.(File Photo - Jadhav)  



   उल्‍लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकावी ए.यूसुफ ने बीते अक्‍टूबर माह में संयुक्त राष्ट्र महासभा से कहा था कि पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच की अनुमति नहीं देकर वियना संधि के तहत दायित्वों को उल्लंघन किया था. यूनजीए के 74वें सत्र के मौके पर अपने संबोधन में यूसुफ ने कहा था कि 17 जुलाई को दिए गए जाधव मामले के अपने निर्णय में कोर्ट ने पाया कि पाकिस्तान ने वियना संधि के आर्टिकल 36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया और इस मामले में उचित उपाय किए जाने बाकी थे. 


   अपने आदेश में आईसीजे ने पाया कि राजनयिक पहुंच के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसके बाद उसने प्रतिपूर्ति व सुधार के उपायों पर विचार किया. इस आदेश में कहा गया, "वियना संधि के उल्लंघन से निपटने वाले दूसरे मामलों के अनुरूप कोर्ट ने पाया कि इस मामले में उपयुक्त उपाय, प्रभावी समीक्षा और जाधव की सजा वे उसे अपराधी ठहराए जाने पर पुनर्विचार है." यूसुफ ने कहा कि कोर्ट को यह बताने में खुशी है कि उसके आदेश के बाद पाकिस्तान ने एक अगस्त को आईसीजे को फैसले को पूर्ण रूप से लागू करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की.