दिल्ली कोर्ट ने खारिज की ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका

     दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त के पक्ष से कोई भी मौजूद नहीं हुआ।


(File Photo - निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन)



     उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान आईबी ऑफिसर की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन ने इससे पहले कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन, कोर्ट की तरफ से खारिज होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।


   जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन ने कहा कि ताहिर हुसैन की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। कोर्ट ने इस मामले में चार से बार बार बुलाया। अपने खिलाफ एफआईआर को लेकर ताहिर हुसैन ने मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कई वकील कोर्ट परिसर में मौजूद थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि ताहिर को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।


   अग्रिम जमानत का मतलब है कोई भी शख्स जिसका नाम गैर जमानती अपराध में दर्ज किया गया है वह व्यक्तगत तौर पर जमानत के लिए कोर्ट से अनुरोध कर सकता है। अंकित शर्मा उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के बाद 26 फरवरी को चांदबांग के नाले से अंकित शर्मा का शव बरामद हुआ था। ताहिर की गिरफ्तारी के बाद डीसीपी एस.एस. श्रीवास्तव ने कहा- “हम ताहिर हुसैन के खिलाफ कानून कार्रवाई कर रहे हैं। हम जल्द ही उसे कानून के सामने पेश करेंगे।”