राम मंदिर के लिए दान देने पर मिलेगी टैक्स में छूट - सरकार का नया आदेश

     अगर आप अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी. ये छूट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी. वित्त मंत्रालय की ओर से ये छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत दी जाएगी.



     बता दें कि इस साल ''श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'' बनाया गया था और मंदिर बनाने के लिए इसी के तहत सारे दान लिए जा रहे हैं. आयकर छूट का दावा करने के लिए ये जरूरी है कि ट्रस्ट से मिली दान की रसीद आपके पास हो. इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्योरा होना चाहिए.


     नोटिफिकेशन में कहा गया है कि धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है. धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है. इसके बाद धारा 80 जी के तहत छूट दी जाती है. वित्त मंत्रालय ने तीर्थक्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के तौर पर नोटिफाई किया है.