द्वारा - रवि आनंद (वरिष्ठ पत्रकार)
बिहार में सभी राजनैतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज हैं. अन्य पार्टियों की तरह ही BJP (बिहार) का प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा।
1. बिहार में बहुत से इलाका दियारा एवं टाल से प्रभावित है । बालू की अधिकता वाला क्षेत्र होने के कारण इन जगहों पर घुड़सवार सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था की जाय ताकि मतदाता निर्भीक होकर अपने मतदान का उपयोग कर सके ।
2. विगत चुनावों के दौरान यह शिकायत मिली कि नदी मार्ग से काफी मात्रा में पैसा एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करने की नियत से मतदाताओं के बीच पहुंचाया जाता है । चनाव के दौरान नदी वाले इलाकों में नावों की सघन जाँच की जाए एवं मतदान के दो दिन पहले से नाव के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया जाए।
3. चुनाव के एक दिन पूर्व विधान सभा क्षेत्र में केन्द्रीय पारा मिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च कराया जाए ताकि मतदाता निर्भीक होकर अपने मतदान का प्रयोग कर सके ।
4. चुनाव के दिन जिला एवं विधान सभा क्षेत्र का बोर्डर सील किया जाए.
5. स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान केन्द्र पर किसी भी तरह के ढके हए चेहरे वाले मतदाताओं के चेहरे का मिलान स्वीकृत पहचान पत्र से करने और पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही उन्हें मतदान की अनुमति दी जाय ।
6. सभी मतदान भवन पर सेंट्रल पारा मिलिट्री फोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय ।
7. सभी मतदान भवन एवं मतदान केन्द्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सुनिश्चित करायी जाय । साथ ही सभी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों के मतदान की वेब कास्टिंग की व्यवस्था भी करायी जाय.
8. बिहार राज्य का क्षेत्रफल लगभग 94163 वर्ग किलोमीटर है । जो कुल 38 जिलों एवं 243 विधान सभा क्षेत्रों में फैला है । पार्टी के प्रदेश पदाधिकरी को मात्र 5 (पाँच) वाहन की अनुमति ही दी जाती है । वर्तमान परिस्थिति में, करोना से सावधानी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश पदाधिकारी के लिए कम से कम 15 वाहनों की अनुमति दी जाय, क्योंकि इस करोना काल में मात्र 5 (पाँच) वाहन के सहारे सम्पूर्ण राज्य में जनसम्पर्क करना असंभव है ।
9. मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए आयोग द्वारा किये जा रहे प्रयासों को हम सराहना करते हैं । आज-कल कई क्षेत्रों में कचरा उठाव के लिए प्रयोग किये जाने वाले वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा होता है जो हर गली-मुहल्लों में रोज जाता और बजता है । आयोग द्वारा उन ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से भी मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक एवं करोना संक्रमण से बचाव के लिए किये जाने वाले उपायों की जानकारी भी दी जा सकती है ।
10. सभी विधान सभा क्षेत्रों में अनुमति के लिए एकल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है जो की सराहनीय कदम है । लेकिन कई बार तकनीकी एवं अन्य वजहों से अनुमति का कार्य रूक जाता है । अतः सिंगल विंडो सिस्टम के टेबूल की संख्या भी बढ़ाई जाय । साथ ही तकनीकी या संबंधित वजहों से अनुमति देने में असमर्थता की परिस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मैनुअल अनुमति की भी व्यवस्था करायी जाय.
11. करोना की वजह से बड़ी सभाओं के आयोजन की संभावना कम है । चुनाव प्रचार मुख्यतः छोटी-छोटी सभाओं के तौर पर ही होगा । राज्य में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं एवं उनके गांवों की दूरी उसके मुख्यालय से काफी अधिक है । जिस कारण मुख्यालय से हर छोटी सभा आदि के लिए अनुमति लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । अतः छोटी सभाओं की अनुमति ब्लॉक लेवल पर ही सिंगल विंडो व्यवस्था के अंतरगत देने का आदेश दिया जाय ।
1 2. सभी आवर्जवर, माइक्रो आवर्जवर, पुलिस आवर्जवर इत्यादि के रहने का स्थान टेलीफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, फैक्स नम्बर, ईमेल आइडी आदि को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के साथ-साथ इसे आयोग की साईट पर भी उपलब्ध करायी जाय ।
13. प्रायः देखा गया है कि अतिपिछड़ा, दलित एवं कमजोर तबकों के लोगों को दबंगों द्वारा डरा धमका कर चनाव को प्रभावित करने की कोशि जाती है अतः मतदान के दिन के साथ-साथ मतदान के एक दो दिन पहले से ही ऐसे प्रमुख बस्तियों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की सघन गश्ती भी सुनिश्चित करायी जाय, ताकि मतदाता निर्भीक होकर मताधिकार का उपयोग कर सके.
14. अर्धसैनिक बलों की सघन गश्ती भी सुनिश्चित करायी जाय, ताकि मतदाता निर्भीक होकर मताधिकार का उपयोग कर सके ।
15. कोविड-19 महामारी को देखते हुए मतदाताओं एवं मतदानकर्मियों की शत-प्रतिशत सुरक्षा सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करायी जाय तथा मतदाताओं के समक्ष करोना से सुरक्षा संबंधि व्यवस्थाओं को वृहत् रूप से प्रचारित किया जाय ताकि मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें ।
16. कोविड कन्टेनमेंट जोन के मतदाताओं द्वारा उनके मताधिकार के उपयोग की क्या व्यवस्था बनायी गयी है इस बात की जानकारी राजनैतिक दलों को देने के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों में इसका प्रचार-प्रसार भी व्यापक तौर पर सुनिश्चित कराया जाय ।
17. इस बार आयोग द्वारा मतदान का समय सुबह 07.00 बजे से लेकर संध्या 06.00 बजे तक का तय किया गया है । अतः मतदान केन्द्रों पर कृत्रिम प्रकाश की समुचित व्यवस्था करायी जाय, ताकि संध्या कालीन मतदान प्रभावित न हो ।
18. जनसभा आयोजन के लिए आयोग द्वारा निर्धारित किये गये सभा स्थलों को “पहले आओ-पहले पाओ" की व्यवस्था के अंतर्गत राजनैतिक दलों को आवंटित करने की व्यवस्था की गयी है । हमारी मांग है कि इस व्यवस्था में राष्ट्रीय दल को प्राथमिकता दी जाय ।