घरेलू हवाई सेवा को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है. घरेलू उड़ान के दौरान यात्री अपने साथ कितना बैगेज (सामान) ले जा सकते हैं, अब इसकी लिमिट एयरलाइन पॉलिसी के हिसाब से तय होगी. मंत्रालय ने चेक इन बैगेज की सीमा खत्म कर दी है. एक आधिकारिक बयान में यह बात सामने आई है. देश में कोरोना वायरस के चलते दो महीने तक घरेलू उड़ानों पर रोक थी. इसे दोबारा 25 मई को शुरू किया गया और सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए एसओपी जारी की. एसओपी में विमान कंपनियों और यात्रियों को एहतियात के उपाय बताए गए ताकि कोरोना का संक्रमण न फैले.
इसी के साथ मंत्रालय ने सामान को लेकर भी निर्देश जारी किए थे. घरेलू हवाई सेवा शुरू होने के बाद मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि यात्री अपने साथ एक चेक-इन- बैगेज और एक हैंड बैग ले जा सकते हैं. अब एक नए आदेश में मंत्रालय ने कहा है कि बैगेज की लिमिट अब एयरलाइंस पॉलिसी के मुताबित निर्धारित होगी. मंत्रालय की ओर से यह आदेश 23 सितंबर को जारी किया गया है. इस आदेश को 25 सितंबर से अमल में लाने की बात कही गई है. मंत्रालय ने कहा है, सभी पक्षों से परामर्श और फीडबैक के बाद चेक-इन-बैगेज के मुद्दे की समीक्षा की गई है. वर्तमान में, एयरलाइनों को अपनी कोरोना से पूर्व चलने वाली घरेलू उड़ानों के 60 प्रतिशत से अधिक का संचालन करने की अनुमति नहीं है.